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न्यायालय की चौखट पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता: सौरव दास की जांच से जुड़े मामले में मद्रास हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

न्यायालय की चौखट पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता: सौरव दास की जांच से जुड़े मामले में मद्रास हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता और पत्रकार सौरव दास के बैकग्राउंड की जांच की मांग संबंधी मामले में नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्होंने न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिसके चलते उनके सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश देने की भी गुहार लगाई गई है।

न्यायालय की चौखट पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता: सौरव दास की जांच से जुड़े मामले में मद्रास हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

विभिन्न विभागों और अधिकारियों को नोटिस

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने इस मामले में कई संबंधित पक्षों और अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, यूआईडीएआई (UIDAI) के अध्यक्ष के साथ-साथ एक्स (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम के शिकायत अधिकारी शामिल हैं।

छह सप्ताह के भीतर देना होगा जवाब

अदालत ने सभी प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यह जनहित याचिका कांचीपुरम जिले के रहने वाले गणेश कुमार द्वारा दायर की गई है। याचिका में सरकार से अनुरोध किया गया है कि संबंधित व्यक्ति की पृष्ठभूमि की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाए तथा उनके आधार कार्ड एवं पासपोर्ट को रद्द करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें

अदालत में याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वकील बी. जगन्नाथ ने दलील दी कि न्यायपालिका के संबंध में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पहले भी अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण अंततः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत के इस नोटिस के बाद अब सभी की निगाहें आगामी सुनवाई और संबंधित विभागों के जवाब पर टिकी हुई हैं।