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दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश: आगामी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दो जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश: आगामी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दो जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई

आगामी 10 अक्टूबर को प्रस्तावित एक विरोध प्रदर्शन के प्रभाव को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की दो प्रमुख जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से शुक्रवार को सामने आया, जिसका उद्देश्य संभावित व्यवधानों के बीच न्यायिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाना है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश: आगामी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दो जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई

किन अदालतों में होगी वर्चुअल सुनवाई?

उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राऊज एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में अब मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, जिसके चलते यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

अन्य अदालतों और जेल में बंद आरोपियों के लिए निर्देश

अदालत की इस अधिसूचना में राजधानी के अन्य पांच जिला न्यायालयों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत यदि किसी मामले में कोई पक्षकार या उनके अधिवक्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो अदालतें कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित नहीं करेंगी। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मामलों को सुनवाई के लिए जल्द ही किसी अन्य तारीख पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा, आपराधिक मामलों में जेल में बंद आरोपियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

मेट्रो, रेलवे और अन्य कानूनी गतिविधियां

इस बीच, देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के बंद होने और ट्रेनों के रद्द होने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने टिप्पणी की कि परिस्थितियों के अनुसार सेवाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, हालांकि पूरी तरह से सेवाएं निलंबित करने से जनता को असुविधा होती है। वहीं दूसरी ओर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए इसे 12 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है।