तेलंगाना उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, खैराबाद के विधायक दानाम नागेंदर अयोग्य घोषित
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत एक बड़ा फैसला सुनाते हुए खैराबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक दानाम नागेंदर को अयोग्य घोषित कर दिया है। अदालत के इस निर्णय के बाद संबंधित सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है और इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष तथा चुनाव आयोग को आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया गया है।

दल-बदल मामले पर उच्च न्यायालय का निर्णय
अदालत ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार के उस पुराने आदेश को खारिज कर दिया, जिसके जरिए दानाम नागेंदर की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिकाओं को पहले खारिज कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता आलेटी महेश्वर रेड्डी और भारत राष्ट्र समिति के विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने अलग-अलग याचिकाएं दायर करके नागेंदर की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी।
याचिकाओं में लगाए गए थे गंभीर आरोप
दाखिल की गई याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि संबंधित विधायक ने भारत राष्ट्र समिति के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। इसके अलावा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। याचिकाओं में यह भी कहा गया था कि उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची के नियमों का उल्लंघन किया है।
अदालत की कार्रवाई और प्रतिक्रिया
सुनवाई के दौरान अदालत का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया था कि साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बावजूद अध्यक्ष के न्यायाधिकरण ने पर्याप्त सबूत न होने का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश की बेंच द्वारा मामले की पूरी सुनवाई पूरी करने के बाद यह अहम फैसला सुनाया गया। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।
