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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किच्छा और सिरौलीकलां निकाय चुनाव की मतगणना से हटाई रोक

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किच्छा और सिरौलीकलां निकाय चुनाव की मतगणना से हटाई रोक

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिकाओं के चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के उस आदेश पर लगी रोक को हटा दिया है, जिसके तहत चुनाव संपन्न होने के बाद भी मतगणना पर रोक लगाई गई थी। खंडपीठ ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो मतों की गिनती क्यों रोकी गई है। इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिए हैं कि मतगणना का कार्य शीघ्र अति शीघ्र शुरू किया जाए।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किच्छा और सिरौलीकलां निकाय चुनाव की मतगणना से हटाई रोक

याचिकाकर्ताओं की दलीलें और कानूनी विवाद

इस मामले में किच्छा निवासी अलीना मलिक ने अदालत में याचिका दायर कर पूर्व में हुए चुनावों की मतगणना कराए जाने की मांग रखी थी। इसके अतिरिक्त, किच्छा निवासी नईमुल हुसैन और अन्य लोगों द्वारा जनहित याचिकाएं सहित कई याचिकाएं दाखिल की गईं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सरकार प्रदेश की कई नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी करने के बाद किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण का उल्लेख करना भूल गई थी।

याचिका में यह भी कहा गया था कि सरकार किच्छा में नगर पालिका चुनाव कराना नहीं चाहती है। आरोप लगाया गया कि आरक्षण आवंटन नियमावली के नियमों के अनुसार अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार होना चाहिए था, जबकि सरकार ने पदों के आधार पर ही रोस्टर तय कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में सरकार द्वारा किच्छा नगर पालिका के कुछ गांवों और वार्डों को शामिल किए जाने के मामले में न्यायालय की रोक के बाद दोबारा क्षेत्रों को शामिल करने से विवाद उत्पन्न हुआ था। अदालत के आदेश के बाद किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष का आरक्षण तो तय कर दिया गया, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए। इसके अलावा, नवगठित सिरौली कलां नगर पालिका में भी चुनाव न कराए जाने का मुद्दा उठाया गया था और वहां भी चुनाव कराने की मांग की गई थी।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किच्छा और सिरौलीकलां निकाय चुनाव की मतगणना से हटाई रोक

चुनाव आयोग और अदालत का रुख

पूर्व की सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने एकलपीठ को जानकारी दी थी कि दोनों नगर पालिकाओं में मतदान कराया जाएगा। हालांकि, आयोग ने अधिसूचना जारी कर यह आदेश भी दिया था कि चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना को आगामी आदेशों तक स्थगित रखा जाए। अब खंडपीठ ने मतगणना रोकने वाले इस आदेश को समाप्त कर दिया है, जिससे किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिकाओं में मतों की गिनती का मार्ग प्रशस्त हो गया है और प्रशासन को जल्द गिनती शुरू करने के निर्देश मिले हैं।