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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 17 नवंबर को अगली तारीख तय

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 17 नवंबर को अगली तारीख तय

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह चुनाव आयोग की निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया के हर पहलू की गहन जांच करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह बात कही।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 17 नवंबर को अगली तारीख तय

सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा मामला?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन-सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई आगामी 17 नवंबर तक के लिए टाल दी है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय प्रदान किया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सब कुछ पता है और वे इसकी जांच करेंगे।

याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग का पक्ष

लोकसभा में विपक्ष के नेता और अन्य नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने अदालत से आग्रह किया कि चुनाव आयोग को अपने फैसलों से जुड़ी फाइल नोटिंग और आंतरिक बातचीत को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए। उनका तर्क था कि यह पता लगाना जरूरी है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसले आम सहमति से लिए गए थे या एकतरफा रूप से।

वहीं दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने अपने 248 पन्नों के हलफनामे में SIR का पुरजोर बचाव किया है और मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि यह हलफनामा दाखिल करने का निर्णय सभी चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी, जिसमें सभी पक्षों के जवाबों पर विचार किया जाएगा।