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राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पाईं तकनीकी खामियां

राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पाईं तकनीकी खामियां

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा दायर की गई एक याचिका में 14 तकनीकी खामियां पाई हैं। यह याचिका चुनावों में गड़बड़ियों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ दाखिल की गई थी। मामले की मुख्य सुनवाई से पहले ही शीर्ष अदालत द्वारा इन तकनीकी अड़चनों और औपचारिक कमियों को रेखांकित किया गया है।

राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पाईं तकनीकी खामियां

याचिका में पाई गईं प्रमुख तकनीकी त्रुटियां और शॉर्टफॉल

शीर्ष अदालत द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई है कि याचिका के साथ जमा की जाने वाली अदालत की फीस में 220 रुपये की कमी यानी शॉर्टफॉल है। इसके अलावा, याचिका के प्रारूप और दस्तावेजों से जुड़ी वैधानिक औपचारिकताओं में भी कई स्तर पर कमियां पाई गई हैं, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है।

मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की कॉपी और अन्य कमियां

याचिका में मिली अन्य तकनीकी अड़चनों में मुख्य रूप से नौ याचिकाकर्ताओं की तरफ से जरूरी मंजूरियों या दस्तावेजों का अभाव शामिल है। इसके साथ ही, कागजातों की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की जो फोटोकॉपी याचिका के साथ संलग्न की गई थी, वह स्पष्ट नहीं थी और उसे ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता था।

सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया और आगे की स्थिति

न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत किसी भी मामले की सुनवाई से पहले अदालत का रजिस्ट्री विभाग तमाम कागजातों और दस्तावेजों की बारीकी से जांच करता है। नियमों के अनुसार सभी तकनीकी औपचारिकताओं, दस्तावेजों की कमियों और त्रुटियों को पूरी तरह से दूर किए जाने के बाद ही याचिकाओं को सुनवाई के लिए आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इन तमाम तकनीकी अड़चनों के सामने आने के बाद अब याचिका में सुधार किए जाने की आवश्यकता है ताकि आगे की कार्रवाई तय हो सके।