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रांची में रेस्टोरेंट साझेदारी के नाम पर लाखों की ठगी, प्राथमिकी दर्ज

रांची में रेस्टोरेंट साझेदारी के नाम पर लाखों की ठगी, प्राथमिकी दर्ज

राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट व्यवसाय में निवेश और साझेदारी के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित निवेशक ने दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें करीब 24.80 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

रांची में रेस्टोरेंट साझेदारी के नाम पर लाखों की ठगी, प्राथमिकी दर्ज

कैसे हुई ठगी की शुरुआत

शिकायतकर्ता रविशंकर सिंह, जो कि स्प्रिंग वैली के रहने वाले हैं, ने सूरज विक्रम सिंह और रीना सिंह पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, आठ नवंबर 2025 को एक बार में मुलाकात के दौरान सूरज विक्रम सिंह ने निवेश का प्रस्ताव रखा था। आरोपी ने 20 लाख रुपये लगाने पर रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी देने का वादा किया था, जिसके संबंध में एक लिखित समझौता भी तैयार हुआ था।

समझौते की शर्तें और अतिरिक्त भुगतान

तय समझौते के अनुसार, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में निवेश किए गए 20 लाख रुपये के एवज में 40 लाख रुपये वापस लौटाने की बात भी तय हुई थी। इसके अलावा, बार का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरोपियों ने विभिन्न बहानों से 4.80 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी ले ली। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने न तो व्यवसाय के वैध दस्तावेज सौंपे और न ही कोई लाइसेंस बनवाया।

चेक बाउंस होने के बाद खुला राज

पैसे और दस्तावेजों के अभाव में जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपियों ने चेक दिया जो बाद में बैंक से बाउंस हो गया। इसके अतिरिक्त, रेस्टोरेंट के संचालन पर लगभग तीन लाख रुपये खर्च होने का दावा किया गया है, जिसमें से केवल 2.50 लाख रुपये ही वापस मिले। बाकी रकम मांगने पर आरोपियों ने भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया गया।