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फिल्म शुरू होने से पहले लंबे विज्ञापन दिखाना पड़ा भारी, हैदराबाद के मल्टीप्लेक्स पर लगा जुर्माना

फिल्म शुरू होने से पहले लंबे विज्ञापन दिखाना पड़ा भारी, हैदराबाद के मल्टीप्लेक्स पर लगा जुर्माना

हैदराबाद में फिल्म की शुरुआत से पहले जरूरत से ज्यादा विज्ञापन और प्रोमोशनल कंटेंट दिखाना एक मल्टीप्लेक्स को महंगा पड़ गया है। स्थानीय उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सिनेमाघर पर कुल 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी माना है।

फिल्म शुरू होने से पहले लंबे विज्ञापन दिखाना पड़ा भारी, हैदराबाद के मल्टीप्लेक्स पर लगा जुर्माना

क्या था पूरा मामला

यह घटना 20 जून 2025 की है, जब एक 33 वर्षीय व्यक्ति ने अपने एक दोस्त के साथ धनुष और नागार्जुन की फिल्म ‘कुबेरा’ के लिए रात 10:35 बजे के शो की टिकट बुक की थी। दोनों दर्शक तय समय से पहले ही यानी 10:30 बजे हॉल में पहुंच गए थे। हालांकि, शो का निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद रात 10:52 बजे तक पर्दे पर केवल विज्ञापन ही चलते रहे। इस वजह से दर्शकों का काफी समय बर्बाद हुआ और उनका पूरा शेड्यूल प्रभावित हुआ।

उपभोक्ता आयोग का फैसला

तय समय पर फिल्म शुरू न होने और लगातार विज्ञापन दिखाए जाने से परेशान होकर दर्शक ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने 11 सितंबर 2026 को इस मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष को सही ठहराया। सुनवाई के दौरान सिनेमाघर प्रबंधन ने दलील दी कि विज्ञापन और ट्रेलर्स उनके बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक फायदे के लिए दर्शकों का समय बर्बाद करना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।

कितना लगा जुर्माना

उपभोक्ता आयोग ने सिनेमाघर पर कुल 75,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। इसमें से 20,000 रुपये मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे। इसके अलावा, 5,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में और 50,000 रुपये पेनल्टी के रूप में जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराई जाए।