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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जौहर यूनिवर्सिटी की 426 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जौहर यूनिवर्सिटी की 426 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है, जो यूनिवर्सिटी से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जौहर यूनिवर्सिटी की 426 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

संपत्तियों का मूल्य और बाजार कीमत

लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों का बुक वैल्यू 426.46 करोड़ रुपये है, जबकि इनकी अनुमानित मौजूदा बाजार कीमत लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह संस्थान रामपुर के सिंघनखेड़ा गांव के जौहर नगर में स्थित है और इसका संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।

जांच के मुख्य बिंदु और आरोप

जांच एजेंसी के मुताबिक, यह पूरा मामला रामपुर के अजीम नगर थाने में दर्ज दर्जनों एफआईआर से उपजा है। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की कृषि भूमि को जबरन अधिग्रहित किया गया था। इसके अलावा, जिला प्रशासन की रिपोर्ट के हवाले से शत्रु संपत्ति से जुड़े भूखंडों पर अवैध कब्जे और सरकारी निर्माण परियोजनाओं के लिए आवंटित धन को यूनिवर्सिटी के निर्माण में मोड़ने के आरोप भी सामने आए हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जौहर यूनिवर्सिटी की 426 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी ठेके हासिल करने वाले कुछ ठेकेदारों ने ट्रस्ट को चंदे के रूप में राशि पहुंचाई थी। साथ ही निर्माण कार्यों से जुड़ी सामग्रियों के दुरुपयोग और अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह अनंतिम अटैचमेंट जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के परिणामों पर निर्भर करेगा।