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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, त्योहारों पर ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर सख्त निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, त्योहारों पर ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर सख्त निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस रवैये की कड़ी आलोचना की है जिसमें सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा था। अदालत ने कहा कि धरातल पर स्थिति बेहद चिंताजनक है और नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, त्योहारों पर ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर सख्त निर्देश

त्योहारों में ध्वनि और वायु प्रदूषण पर रोक

न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए त्योहारों के दौरान जुलूसों में तेज आवाज वाले संगीत, डीजे, लेजर बीम और सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत का कहना है कि उत्सवों को अधिक संयमित, शालीन और सभ्य तरीके से मनाया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण और आम जनता को परेशानी न हो।

प्रशासनिक मशीनरी की ढिलाई पर सवाल

न्यायाधीशों की बेंच ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करने में प्रशासनिक मशीनरी की तरफ से भारी लापरवाही बरती जा रही है। पुलिस द्वारा दी जाने वाली अनुमतियां और प्रतिबंध केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह गए हैं। मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे घनी आबादी वाले महानगरों में लोगों को इस तरह के उल्लंघनों के कारण चुपचाप परेशानी झेलनी पड़ती है।

बिना अनुमति और नियमों के बिक रहे पटाखे

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि खुले में बिकने वाले पटाखों पर डेसिबेल स्तर और उससे निकलने वाले धुएं की विषाक्तता को लेकर कोई जानकारी नहीं होती है। सड़कों पर पटाखे जलाना खतरनाक होने के साथ-साथ गंभीर वायु प्रदूषण का कारण भी बनता है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को जुलूस के दौरान ध्वनि स्तर नियंत्रित करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।