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मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अंबिल महेश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अंबिल महेश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोइयामोझी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह कानूनी कार्रवाई निजी स्कूलों को मान्यता और अन्य सांविधिक मंजूरी देने में कथित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के मामले से जुड़ी हुई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले की जांच के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन और अन्य पहलुओं की छानबीन की जा रही है।

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निजी स्कूलों की मान्यता से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला एक शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक हजार से अधिक निजी स्कूलों से स्थाई मान्यता, डीटीसीपी और सीएमडीए मंजूरियों तथा अन्य वैधानिक क्लियरेंस दिलाने के नाम पर भारी रकम वसूली गई थी। चेन्नई केंद्रीय अपराध शाखा ने इस मामले में पूर्व मंत्री अंबिल महेश, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के एक सहायक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पुलिस का विरोध और अदालत का फैसला

सुनवाई के दौरान पुलिस पक्ष ने अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि मामले में पूछताछ के लिए पूर्व मंत्री की हिरासत जरूरी है और मामले की गहराई से जांच की जानी बाकी है। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि पूर्व मंत्री जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उनसे पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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अदालत के इस फैसले के बाद मामले की आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों और वित्तीय लेन-देन के सभी पहलुओं पर जांच एजेंसी अपनी छानबीन कर रही है।