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चुनाव आयोग का बड़ा कदम: जिन राज्यों में पूरा हुआ SIR, वहां फॉर्म-6 से हटाई गई अतिरिक्त घोषणा

चुनाव आयोग का बड़ा कदम: जिन राज्यों में पूरा हुआ SIR, वहां फॉर्म-6 से हटाई गई अतिरिक्त घोषणा

भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण ‘फॉर्म-6’ से एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया है, जहां मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है। आयोग के इस कदम से उन क्षेत्रों के नए मतदाताओं को राहत मिलेगी जहां यह प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।

चुनाव आयोग का बड़ा कदम: जिन राज्यों में पूरा हुआ SIR, वहां फॉर्म-6 से हटाई गई अतिरिक्त घोषणा

कहाँ से हटाई गई अतिरिक्त घोषणा?

आयोग के निर्देशों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां अब ईसिनेट (ECINET) ऐप-पोर्टल और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल्स से इस अतिरिक्त घोषणा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, अब इन राज्यों में नए मतदाताओं को पंजीकरण के लिए केवल वैधानिक रूप से निर्धारित फॉर्म-6 ही भरना होगा।

किन राज्यों में लागू रहेगी प्रक्रिया?

निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अभी भी जारी है, वहां फॉर्म-6 के साथ यह अतिरिक्त घोषणा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध बनी रहेगी। इस घोषणा के अंतर्गत नए आवेदकों को अपने या अपने परिजनों के नाम पूर्व की मतदाता सूचियों से जोड़ने संबंधित विवरण दर्ज करने होते हैं।

प्रक्रिया और नियमों से जुड़ी पृष्ठभूमि

इससे पहले इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं सामने आई थीं। आयोग का यह रुख रहा है कि फॉर्म के मूल स्वरूप में बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि यह विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक अतिरिक्त आवश्यकता के रूप में जोड़ा गया था। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह नियम केवल संबंधित पुनरीक्षण अभियानों की अवधि और उनके दायरे के अनुसार ही प्रभावी रहता है।