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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, एसआईटी जांच की मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, एसआईटी जांच की मांग

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों से नाम हटाने और अन्य मामलों में गंभीर अनियमित्ताओं के आरोप लगाए गए हैं। अदालत से इस मामले में एसआईटी जांच कराने और बिना सहमति के लिए गए फैसलों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, एसआईटी जांच की मांग

याचिका में एसआईटी जांच और मुकदमों की मांग

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा यह याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मतदाता सूची से लगभग तेरह करोड़ लोगों के नाम कटने के पूरे मामले की एसआईटी से जांच करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा, जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह भी किया गया है।

अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग

याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग, डायरेक्टर जनरल (आईटी) सीमा खन्ना और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाने की मांग की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि कुछ फैसलों पर अन्य चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, जिन्हें नजरअंदाज किया गया।

फॉर्म 6 में बदलाव और आपत्तियां

याचिका के अनुसार, चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कुछ समय पहले फॉर्म 6 में किए गए बदलावों पर असहमति जताई थी। उनका कहना था कि मतदाता पंजीकरण नियमों में उचित संशोधन किए बिना कानूनी दस्तावेजों या फॉर्म में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम बिंदुओं को आधार बनाते हुए सुनवाई की गुहार लगाई गई है।