बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: अदालत ने अनमोल बिश्नोई की हिरासत को लेकर पुलिस से मांगी रिपोर्ट
मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले में वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की हिरासत हासिल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें। अदालत ने यह रिपोर्ट आगामी 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई से पहले पेश करने को कहा है।

बचाव पक्ष के आरोप और पिछली सुनवाई
यह निर्देश तब सामने आया जब बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष पर न्यायिक प्रक्रिया में जानबूझकर विलंब करने और पूर्व के आदेशों की अनुपालना न करने का गंभीर आरोप लगाया। इससे पहले, विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश महेश जाधव ने गत 10 जुलाई को पुलिस को यह सुनिश्चित करने के वास्ते सभी वैधानिक कदम उठाने का आदेश दिया था कि आरोपी की उपस्थिति अदालत में सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने पहले भी पुलिस को बिश्नोई की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया था।
परिवार की याचिका पर दिए गए थे निर्देश
अदालत की यह कार्रवाई बाबा सिद्दीकी के परिवार द्वारा दाखिल की गई एक याचिका के आधार पर शुरू हुई थी। परिवार ने अपनी याचिका के माध्यम से अदालत से आग्रह किया था कि अभियोजन पक्ष को आवश्यक निर्देश दिए जाएं ताकि आरोपी गैंगस्टर की कस्टडी जल्द से जल्द प्राप्त की जा सके। अदालत अब इस मामले में अगली तारीख पर पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगी। इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया और अदालती निर्देशों का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
