उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम संचालक दीपक कुमार को मिली जमानत, व्यापारी को धमकाने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में एक स्थानीय व्यापारी को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किए गए जिम संचालक दीपक कुमार को स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई है। गिरफ्तारी के अगले ही दिन शुक्रवार शाम को उन्हें उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की अदालत में पेश किया गया था।

अदालत से मिली जमानत और शर्तें
अदालत में सुनवाई के दौरान दीपक कुमार को पचास-पचास हजार रुपये के तीन मुचलके भरने पर जमानत दे दी गई। इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया कि उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 130 के तहत एक नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस में उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि अगले छह महीनों के दौरान शांति भंग करने जैसी कोई गतिविधि पाई जाती है, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्या था पूरा मामला?
यह पूरी कार्रवाई एक स्थानीय व्यापारी संजीव टोंक की शिकायत के आधार पर की गई थी। व्यापारी ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी को लेकर दीपक ने उनकी दुकान पर पहुंचकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था।
शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में शामिल रहा है और भीड़ जुटाकर तनावपूर्ण माहौल पैदा करने की कोशिश की थी, जिसके चलते एहतियातन यह कार्रवाई की गई।
पहले भी चर्चा में आए थे दीपक
गौरतलब है कि जिम संचालक दीपक कुमार इसी साल की शुरुआत में कोटद्वार में एक बुजुर्ग दुकानदार के समर्थन में सामने आने के बाद चर्चा में आए थे। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद वे सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बने थे।
